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कोर्ट कार्यवाही : लाइव स्ट्रीमिंग मसौदा नियम

राज्य सभा टीवी के ख़ास प्रोग्राम देश-देशांतर के आज के अंक में बात कोर्ट कार्यवाही : लाइव स्ट्रीमिंग मसौदा नियम की. सुप्रीम कोर्ट की ई समिति ने कोर्ट कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए मसौदा जारी किया है. यानि जल्द ही हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में हो रही सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरु होने वाली है जिससे अब आम लोग जल्द ही कोर्ट की कार्यवाही देख पायेंगे। इस ड्राफ्ट नियमों को लेकर 30 जून तक सभी स्टेकहोल्डर्स से इसपर सुझाव भी मांगे गए हैं. सुप्रीम कोर्ट की ई समिति की वेबसाइट पर यह ड्राफ्ट उपलब्ध है. कोर्ट का कहना है कि लाइव स्ट्रीमिंग में शामिल होना भी कोर्ट तक पहुंचने के अधिकार में शामिल है. कोर्ट रूम में लगाए गए कैमरे जज वकीलों, वादियों, आरोपियों और गवाहों सभी पर फोकस रहेंगे. इसके आम जनता घर बैठे देश के सबसे बेहतर वकीलों के बहस करते हुए लाइव देख पायेंगे और जानकारी हासिल कर पाएंगे. समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी वाई. चंद्रचूड़ सिंह ने कहा है कि सभी हाईकोर्ट से न्यायाधीशों को मसौदा साझा किया गया है और सुझाव मांगे गये हैं. साथ ही पूरे देश की अदालतों में हो रही कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सुझाव दिये गये है। देश देशांतर में आज हम अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर जारी ड्राफ्ट नियमों के प्रावधान और इसके जरिए न्याय प्रणाली में आने वाले बदलाव पर चर्चा करेंगे.

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