नए श्रम कानून : काम के घंटे और विकल्प | Labour Reforms: Flexible Working Hours
राज्य सभा टीवी के ख़ास प्रोग्राम देश देशांतर के इस अंक में आज बात नए श्रम कानून : काम के घंटे और विकल्प की. देश में नया श्रम कानून लागू होने वाला है जिसके नियम तैयार किये जा रहे है और स्टेकहोल्डर के सुझाव और आपत्तियों को भी जांचा परखा जा रहा है. मीडिया मे श्रम सचिव के दिये इंटरव्वयू के हवाले से जानकारी मिल रही है कि काम के घंटो को लचीला रखने की कोशिश हो रही है, अगर कर्मचारी और कंपनी दोनो राजी हो तो कर्मचारियों को सप्ताह में तीन दिनों की छुट्टी मिल सकती है इसके बदले में सप्ताह में 12 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 4 दिन काम करना होगा, यानि एक सप्ताह में 48 घंटे.. श्रम सचिव का कहना है कि केंद्र सरकार हफ्ते में चार कामकाजी दिन और उसके साथ तीन दिन वैतनिक छुट्टी का विकल्प देने की तैयारी कर रही है. इन श्रम कानूनों के लागू होने के बाद देश के श्रम बाजार में सुधरा का नया दौर शुरू हो जाएगा। इससे देश में करीब 50 करोड़ कामगारों को लाभ होगा…. तो बात आज इन्हीं ख़ास मुद्दों की.