मध्यस्थता और सुलह संशोधन बिल 2021 | Arbitration & Conciliation Bill 2021
राज्य सभा टीवी के ख़ास प्रोग्राम देश देशांतर के इस अंक में आज बात मध्यस्थता और सुलह संशोधन बिल 2021 की. राज्यसभा ने बुधवार को माध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें भारत को अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की बात कही गई है। उच्च सदन ने हंगामे के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी, जबकि लोकसभा से ये बिल पहले ही पारित कर चुकी है. बिल पास करने से पहले सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मामलों में मोदी सरकार का सख्त रुख है और वह ईमानदारी से भारत को अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का केंद्र बनाना चाहती है. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार की कोशिश यही है कि देश के करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग न हो. दुनिया भर में मध्यस्थता के कई मामले चल रहे हैं और सरकार भारत को भ्रष्ट तरीके से प्राप्त किये गए कॉन्ट्रैक्ट का केंद्र नहीं बनने दे सकती. इस बिल में संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने और भारत को अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की बात कही गई है. केंद्र सरकार इस मुद्दे पर अध्यादेश लेकर आई थी लेकिन अब जबकि संसद के दोनों सदनों से यह बिल पास हो गया है जल्द ही ये कानून की शक्ल ले लेगा…. तो आज बात इन्ही मुद्दों की.