News & Events
मानव तस्करी रोकथाम विधेयक 2021 | Prevention of Trafficking Bill
- July 6, 2021
- Posted by: Maya
- Category: Editorial RSTV/Videos

राज्य सभा टीवी के ख़ास प्रोग्राम देश-देशांतर के आज के अंक में बात मानव तस्करी रोकथाम विधेयक 2021 की. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ‘व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2021’ के मसौदे पर सुझाव मांगे हैं. विधेयक का उद्देश्य व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना और उनका मुकाबला करना है. पीड़ितों को उनके अधिकारों का सम्मान करते हुए देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान करने के लिए, और उनके लिए एक सहायक कानूनी, आर्थिक और सामाजिक वातावरण तैयार करना इस विधेयक का उद्देश्य है. मंत्रालय की ओर से 14 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं…अंतिम रूप देने के बाद इस विधेयक को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा, विधेयक के ड्राफ्ट के मुताबिक -•कानून..सीमा-पार सहित सभी व्यक्तियों की तस्करी के हर अपराध पर लागू होगा
•तस्करी का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को कम-से-कम 7 साल और अधिक से अधिक 10 साल तक कैद की सजा होगी
•दोषी पर कम-से-कम एक लाख रुपये और अधिकतम पांच लाख रुपये का जुर्माना लगेगा
•तस्करी के पैसे से खरीदी गई संपत्तियों को भी जब्त करने का प्रावधान विधेयक में है
•तस्करी के गंभीर आरोपों’ के लिए कड़ी सजा का प्रस्ताव किया गया है
•कानून बन जाने के बाद, ये भारत के भीतर और बाहर सभी नागरिकों पर लागू होगा..देश-देशांतर में आज हम अपने खास मेहमानों से समझेंगे व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2021′ के मसौदे में किन खास बातों का ज़िक्र है, मानव तस्करी रोकने और उससे जुड़े अपराधों पर अकुश लगाने में ये विधेयक कितना कारगर है. इस विधेयक में पीड़ित व्यक्ति की देखभाल और उसके संरक्षण से जुड़े क्या प्रावधान है और मानव तस्करी से जुड़े तमाम कानूनों के बावजूद इस विधेयक की जरूरत क्यों पड़ी..?